पैन कार्ड यह एक ऐसी आईडी है जो आज के समय में सभी के लिए अनिवार्य हो गयी है। जो एक तरह से अहम दस्तावेज हो गया है और यह हर वित्तीय लेनदेन और बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अब हर जगह अनिवार्य है वरना आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा। अगर आपने पैन कार्ड से जुड़ी कोई गलती की है तो आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं पैन कार्ड के इस नियम के बारे में। जो आपके लिए जरूरी हो सकता है।
ना हो पाए स्पेलिंग मिस्टेक
सबसे पहले अगर आपके पास दो कार्ड हैं तो बड़ी समस्या होगी। सबसे पहले पैन कार्ड पर दिए गए दस अंकों के पैन नंबर को बहुत सावधानी से भरें। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या नंबर इधर-उधर करने पर आपको भारी जुर्माना लग सकता है। साथ ही अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यह एक तरह से आपके बैंक खाते को फ्रीज कर सकता है। यानी अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो आपको अपना दूसरा पैन कार्ड तुरंत विभाग को सरेंडर करना होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी भी इसके लिए प्रावधान करती है।
दूसरा पैन कार्ड इस तरह सरेंडर करें
पैन सरेंडर करने की प्रक्रिया है आसान। इसके लिए एक सामान्य फॉर्म है। जिसे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके लिए आप वेबसाइट पर ‘रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड ऑर/ एंड चेंज ऑर करेक्शन ऑफ पैन डेटा’ लिंक पर क्लिक कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को भरकर किसी भी एनएसडीएल ऑफिस में जमा कर दें। दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करते समय इसे फॉर्म के साथ जमा करें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
