पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख पास आते ही पूरे देश में हलचल मच गयी है. लोगों के जहन में सवाल उठने लगे हैं कि PAN कार्ड को आधार से कैसे लिंक किया जाए? पैन कार्ड, आधार से लिंक है या नहीं, ये कैसे पता किया जाए? ऑनलाइन के अलावा और किस माध्यम से लिंक किया जा सकता है? अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा ? सीबीडीटी की तरफ से इस संबंध में क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया था. तो इस वीडियो में हम आपके कुछ इस ही सवालों का जवाब देंगे.
क्या था सीबीडीटी का नोटिफिकेशन ?
पूर्व में सीबीडीटी यानि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेज द्वारा जारी किये गए एक नोटिफिकेशन के अनुसार PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया था. मगर बाद में उस समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2019 कर दिया गया. साथ ही बताया गया कि 1 अप्रैल, 2019 से ITR फाइल करने के लिए आपको आधार कार्ड पेश करना जरूरी है. अगर कोई अपना PAN कार्ड को 30 सितम्बर तक आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाता है तो उसका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.आधार की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ़ कर दिया था कि अगर आपको नया PAN कार्ड बनवाना है या ITR फाइल करना है, तो आधार कार्ड जरूरी है.
क्या होगा, अगर PAN कार्ड लिंक नहीं होगा?
30 सितंबर के बाद यानी 1 अक्टूबर से जिनका PAN कार्ड, आधार संख्या से लिंक नहीं होगा वो आयकर, निवेश या लोन जैसे काम जिनमे PAN कार्ड की जरूरत पड़ती है, उन्हें नहीं कर पाएंगे. अब ३० सितंबर के बाद बिना आधार लिंक किए हुए पैन कार्ड का क्या होगा, उन लोगों को दोबारा पैन बनवाना पड़ेगा या उसे ही आधार से लिंक किया जाएगा, इन सवालों पर सरकार ने अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया है. अभी तक ऐसे PAN कार्ड के निष्क्रिय हो जाने तक की खबर है.
ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
जब ये खबर आप तक पहुचेंगी तो आपके दिमाग में यही ख्याल आएगा कि PAN कार्ड को आधार से लिंक कैसे किया जाए, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना PAN कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं. इसको लिए आपको कुछ सिम्पल से स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
- सबसे पहले आयकर विभाग की e-Filing Website www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ‘Link Aadhaar’ का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करे। अब आपके सामने एक विंडो ओपन होगी।
- विंडो ओपन होने के बाद इसमें आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है उसे लिखना है।
- अगले विकल्प में आपको ‘I Have Only Year Of Birth In Aadhaar Card’ का विकल्प दिखाई देगा, अगर आपके आधार कार्ड में आपकी पूरी Date Of Birth लिखी है तो इस पर Tick ना करे और अगर सिर्फ Birth Year लिखा हुआ है तो इस ऑप्शन को Tick कर दें।
- नाम लिखने के बाद अब कैप्चा कोड को भर दे, अगर आपने कैप्चा कोड का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो OTP को ना लिखे आप Captcha Code या OTP में से किसी एक ऑप्शन का चयन कर सकते है।
- अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा जिसे OTP बॉक्स में लिखे। इसके बाद ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करे, क्लिक करते ही पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
SMS के जरिये कैसे करें लिंक?
सीबीडीटी कि तरफ से 29 जून, 2017 को नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया था कि ऑनलाइन के अलावा PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अन्य माध्यमों का सहारा भी लिया जा सकता है. मोबाइल से एक साधारण सन्देश भेजकर हम अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक सन्देश अपने मोबाइल में टाइप करना होगा. ध्यान रहे कि सन्देश को निर्धारित फॉर्मेट ही टाइप करना होगा. सदेश करने का फॉर्मेट इस प्रकार है –
UIDPAN<SPACE><12 digit Aadhaar><SPACE><10 digit PAN>
इस सन्देश को टाइप करने के बाद उसे 567678 या 56161 पर भेजना है. NSDL की तरफ से इस सन्देश को भेजने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.
कैसे चेक करें पैन कार्ड लिंकिंग का स्टेटस?
आयकर विभाग की E-Filing की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.in के होम पेज पर जाएं. वहां आपको Quick Links में सबसे ऊपर Link Aadhaar दिखाई देगा. उस पर क्लिक करते ही आपको रेड कलर में ब्लिंक होती लिंक दिखयी देगी, वहां लिखा हुआ है Click here .उसपर क्लिक करते ही आपके सामने दो बॉक्स आएंगे जिनमे आपको पैन और आधार का नंबर भरना होगा. नंबर भरने के बाद ‘View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें, आपका स्टेटस सामने आ जाएगा.
तो 30 सितंबर के बाद किसी परेशानी का सामना न करने पड़े, इसके लिए अभी अपने PAN कार्ड को आधार कार्ड से ऊपर बताये गए किसी एक माध्यम से लिंक कर लें. इस प्रक्रिया को करने के बाद अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें कि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया है या नहीं.