“पीएम किसान योजना” कृषि सम्वर्धन से राष्ट्र सम्वर्धन – कृषि के लिए प्रसिद्ध इस देश में किसानों की परेशानियाँ निरन्तर बढ़ती ही जा रही हैं। किसानों को कभी प्रकृति की मार झेलनी पड़ जाती है तो कभी ऋण के लिए बार बार बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जो भी हो कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, की कृषि प्रधान इस देश में कृषकों की स्थिति संतोष जनक भी नहीँ कही जा सकती। “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरु की गई इस योजना से लाखों किसानों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।
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क्या है “पीएम किसान योजना”
प्रत्येक भारतीय किसान जिसके नाम पर 20 डिस्मिल से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है उसे इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 6 हज़ार रुपये सहयोग राशि के रूप में दिया जाएगा। प्रारंभ में 5 एकड़ की सीमा निर्धारित की गई थी,लेकिन बाद में इसे निरश्त कर दिया गया। अब प्रत्येक कृषक को लाभ मिल सकेगा।
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योजना हेतु पात्रता
कृषि योग्य भूमि रखने वाले कृषक जो सरकारी नौकरी में नहीँ हैं,आवेदन कर सकते हैं। इस योजना हेतु पारिवारिक संरचना पति- पत्नी एवं नाबालिक बच्चे की बनाई गई है। योजना के लाभ हेतु संबंधित व्यक्तियों के नाम पट्टे या ऋण पुस्तिका में होना अनिवार्य है । तथा बालिक सदस्यों का प्रथक परिवार के रूप में दर्ज किया जाएगा।
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कहाँ करें आवेदन
योजना हेतु फार्म नज़दीक के तहसील कार्यालय या ग्राम पंचायतों से प्राप्त किया जा सकता है। बैंक पासबुक की छायाप्रति,आधारकार्ड की छायाप्रति,ऋण पुस्तिका की छायाप्रति के साथ फार्म क्षेत्र के पटवारी या ग्राम रोजगार सहायक को देना होगा। इस योजना में जानकारी भरने का मुख्य कार्य पटवारी को ही सौंपा गया है।
कोशिश पूरी की गई है की योजना से कृषि कार्य में इज़ाफा हो तथा पारदर्शिता से कार्य हो। लेकिन इस बारे में भी दो राय नहीँ रखनी चाहिये की अन्य योजनाओं की ही तरह इसमें भी बिचौलियों की जेब भरेगी। इसीलिए सख्त निगरानी की आवश्यकता ज़रूर है। ताकि,कृषि सम्वर्धन ही हो,निजी सम्वर्धन नहीँ।
