इस बार दिवाली पर पटाखे जलना बड़ा महँगा पड़ने वाला है. अबकी पटाखे फोड़ने के लिए नियम का पालन करना होगा। अगर आपने पटाखे फोड़ने में नियमों का पालन नहीं किया तो दिवाली आपका दिवाला निकाल देगी। आपको भारी-भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है , इतना ही नहीं जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। रोशनी का त्योहार दीवाली रविवार को मनाया जाएगा. Diwali 2019 को लेकर गवर्नमेंट कुछ नियम लागु की है. चलिए बता दे वो नियम
Diwali 2019 के पटाखों का नियम
दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर लोगों को पटाखे चलाने ही हैं तो उन्हें सिर्फ रात के 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे चलाने की इजाजत होगी और वो भी केवल ग्रीन पटाखे.
वही, उत्तर प्रदेश में दिवाली की रात आठ बजे से दस बजे तक कम प्रदूषण फैलाने वाले इको—फ्रेंडली पटाखे चलाने की अनुमति होगी. सूत्रों के हिसाब से बुधवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सूत्रों ने बताया कि लोगों से लाइसेंसी पटाखा विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदने को कहा गया है ना कि ई—कामर्स वेबसाइट से. इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पटाखों के खतरों के प्रति जनता को जागरूक करें. अगर कोई Diwali 2019 के लिए बनायीं गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो संबद्ध थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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दिवाली पर एनजीटी का फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति को एनजीटी तीन साल की सजा सुनाने का अधिकार रखती है. इसके अलावा वो 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा सकता है. इतना ही नहीं अगर NGT के आदेश के खिलाफ पटाखे चलाए जाते हैं और प्रदूषण जारी रहता है तो 25 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा अगर ये प्रदूषण कंपनी द्वारा फैलाया जाता है तो ये जुर्माना बढ़कर 25 करोड़ रुपये तक हो सकता है. वहीं कंपनी Diwali 2019 के लिए बनायीं गयी नियम का पालन नहीं करती है और पटाखे चलाती है तो कंपनी पर एक लाख रुपये प्रति दिन का जुर्माना भी थोपा जा सकता है.
इतना ही नहीं जो इन नियमो का उलंघन करेगा उसको पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत उसे पांच से सात साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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