सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के अनुसार अब फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा घरों में फिल्म शुरु होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया था।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के आदेश में संशोधन करने का सुझाव दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में संशोधन करते हुए नया आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सिनेगाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं होगा। कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि सरकार की 12 सदस्यों की समिति इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की सही प्रकार से जांच करेगी और 6 महीने के अंदर सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाए जाने के मामले पर अंतिम निर्णय लेगी। सरकार की ये समिति राष्ट्रगान से जुड़े सभी विषयों पर विस्तार से अध्ययन करेगी और कई मंत्रालयों से जुड़े वरिष्ठ लोगों के साथ इस पर चर्चा की जाएगी। तब तक ये सिनेमाघर मालिकों के निर्णय पर निर्भर करता है कि वे फिल्म शुरु होने से पहले राष्ट्रगान बजाना चाहते हैं या नहीं।
