अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है| कारोबारी Kulbhushan Jadav की फांसी पर ICJ ने रोक लगा दी है|इसके साथ ही पाकिस्तान को कुछ निर्देश भी दिए है और साथ ही पुनःविचार करने को कहा|
Kulbhushan Jadav की फांसी पर रोक
भारतीय कारोबारी कुलभूषण जादव को पाकिस्तान ने जेल में कैद रखा है| जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने मई 2017 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था| अब ICJ ने कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाते हुए फांसी पर रोक लगा दी है और पाकिस्तान को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है| कुलभूषण को अब पाकिस्तान फांसी नहीं दे सकता है| बता दे International Court of Justice के कुल 16 जजों में से 15 ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है| पाकिस्तान के एक जज ने कोर्ट में भारत के विरुद्ध फैसला दिया है| इस मामले पर सुनवाई दुबारा से होगी|
ज़ी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी का मुंबई में हुआ एक्सीडेंट
कोर्ट ने दिया पाकिस्तान को कड़े निर्देश
बता दे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान को निर्देश देते हुए यह भी कहा है की – काउंसलर एक्सेस भी दे| बता दें पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव काउंसलर एक्सेस भी नहीं दी है| काउंसलर एक्सेस में विदेशी नागरिक को अपने देश की वाणिज्य दूतावास और दूतावास के अधिकारी से संपर्क करने की अनुमति दी जाती है, मगर पाकिस्तान ने Kulbhushan Jadav को किसी भी भारतीय अधिकारी से सम्पर्क नहीं करने दिया | अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस की इजाजत देनी होगी| मतलब अब भारतीय अधिकारी कुलभूषण जाधव से संपर्क कर पाएंगे और पाक इसकी अनुमति भी देगा|
बता दे इतना ही नहीं पाकिस्तान ने Vienna convention का भी उलंघन किया है| वियना कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जिसके तहत दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों को नियंत्रित किया जाता है| Kulbhushan Jadav मामले में, भारत ने ICJ में तर्क दिया था कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया, क्योंकि उसने कुलभूषण जाधव को सजा से पहले काउंसलर एक्सेस (राजनयिक सहायता) प्रदान नहीं किया था|



