इन दिनों चालान की चर्चा जोरो पर है , हर तरफ चालान काटे जा रहे हैं । आप भी वाहन चालक होने के नाते यह ज़रूर जानना चाहोगे की ” आखिर क्या है वाहन चालक के अधिकार “। आपके मन में भी डर बना रहता है की मुझे गाड़ी लेकर बाहर जाना चाहिए या नहीं । हाल ही में गुरुग्राम में एक वाहन चालक को 27,000 की चालान देनी पड़ी जबकि उसकी स्कूटी की वैल्यू 15,000 थी ।
1 सितंबर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल अधिनियम एक्ट 2019 के तहत नियमों में काफी बदलाव आये हैं । जो की पुरानी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से काफी अलग है । भारी जुर्माने के कारण लोगों के पसीने छूटे हुए हुए । पूरी तरह से नॉलेज न होने के कारण लोगों को समझ नहीं आ रही, आखिरी करें क्या । आज हम आपको मोटर व्हीकल के चालक होने के नाते आपके अधिकार के बारे में बात करेंगे |
वाहन चालक के अधिकार-
अगर आपसे किसी ट्रैफिक वाले ने किसी जुर्माने के तहत चालान कटा है तो आपका हक़ बनता है की आप उस पुलिस वाले से चालान स्लिप माँग सकते हो ।
सेक्शन 130 के अंतर्गत आपको अपने डाक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस , आरसी और बाकी के कागज़ आपको हैंडओवर करने की ज़रुरत नहीं है , आप उसे बस दिखा कर वहाँ से जा सकते हैं ।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत 17 दिसंबर 2018 को सर्कुलर रिलीज़ किया गया था जिसके तहत आप अपने डाक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस , आरसी और बाकी के कागज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में दिखा सकते हैं ।
अगर आपके साथ ट्रैफिक पुलिस वाले किसी तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं तो आप उनके खिलाफ कम्प्लेन फाइल कर सकते हैं ।
अगर आपको चालान का स्लिप दिया जा रहा है तो आपके स्लिप में सारे चीज मेंशन होना चाहिए जिसके अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपसे जुर्माना लिया है ।
अगर आप ड्रिंक करते हुए ड्राइव कर रहे हैं तो पुलिस वाले आपके गाड़ी को भी ज़ब्त कर सकते हैं |
इन नियमों को जानने के बाद आप जान गए होंगे की अगर आपके पास सारी डाक्यूमेंट्स सही है और आप नियमों का सही तरीका से पालन कर रहे हैं तो आप चालान से पूरी तरह सुरक्षित है |